1100 से ज्यादा स्कूलों में 26 दिनों की छुट्टी घोषित, बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश School Vacation

School Vacation: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के 1,100 से अधिक सरकारी और निजी विद्यालयों में 12 अगस्त 2025 तक अवकाश घोषित किया गया है। यानी आगामी 26 दिनों तक जिले के किसी भी स्कूल में कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। यह निर्णय मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार परंपरागत शेड्यूल से हटकर एक नया अवकाश कैलेंडर लागू किया है। जिसमें ग्रीष्मकालीन सत्र में ही पूरे जिले में छुट्टियां रखी गई हैं।

शिक्षा खंड आनी और निरमंड में भी लागू रहेगा नया शेड्यूल

इस बार सिर्फ ग्रीष्मकालीन शेड्यूल ही पूरा जिले पर लागू किया गया है। आनी और निरमंड, जो सामान्यत: शीतकालीन शेड्यूल के अंतर्गत आते थे। अब कुल्लू-एक, कुल्लू-दो, नग्गर, बंजार और सैंज जैसे शिक्षा खंडों के साथ एकसमान अवकाश अनुसूची में शामिल होंगे। इस फैसले से इन क्षेत्रों के विद्यालयों की छुट्टियां जुलाई-अगस्त में ही होंगी और जनवरी-फरवरी की पारंपरिक शीतकालीन छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अगर किसी विद्यालय ने इस शेड्यूल का उल्लंघन किया और उसके चलते छात्रों के साथ कोई दुर्घटना हुई, तो पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। यह चेतावनी सभी स्कूलों के लिए समान रूप से लागू है और इसका मकसद बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।

पहले होता था दो तरह का अवकाश शेड्यूल

अब तक कुल्लू जिले के पांच शिक्षा खंडों—कुल्लू-1, कुल्लू-2, नग्गर, बंजार, सैंज—में ग्रीष्मकालीन शेड्यूल लागू होता था। जबकि आनी और निरमंड शिक्षा खंडों में शीतकालीन शेड्यूल के अनुसार जनवरी-फरवरी में छुट्टियां दी जाती थीं। लेकिन अब सभी सात शिक्षा खंडों को एकसमान ग्रीष्मकालीन शेड्यूल के अंतर्गत लाया गया है। इसका सीधा असर छात्रों और शिक्षकों के अवकाश कैलेंडर पर पड़ेगा।

छुट्टियों के बाद 13 अगस्त से खुलेंगे सभी स्कूल

जिला उच्च शिक्षा उपनिदेशक देशराज डोगरा ने जानकारी दी है कि जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 13 अगस्त 2025 से पुनः खुलेंगे। तब तक 12 अगस्त तक लगातार छुट्टियां रहेंगी और विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कोई शैक्षणिक, प्रशासनिक या परीक्षा संबंधी कार्य छात्रों की उपस्थिति में न किया जाए।

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